Last Updated:May 28, 2025, 16:31 ISTBahraich News In Hindi : यूपी के बहराइच जिले में कर्तानिया घाट जंगल के किनारे बसे 185 ग्रामीणों को वन विभाग ने अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया. ग्रामीणों का दावा है कि वे पीढ़ियों से वहां रह रहे है…और पढ़ेंX
जंगल के आसपास बसे लोगों को मिला नोटिस!हाइलाइट्स185 ग्रामीणों को वन विभाग ने नोटिस जारी किया.ग्रामीणों का दावा, 4 पीढ़ियों से जमीन पर कब्जा.वन विभाग ने सैटेलाइट से अतिक्रमण की पुष्टि की.बहराइच : यूपी के बहराइच जिले का एक बड़ा हिस्सा कर्तानिया घाट जंगल में आता है, जहां जंगल के किनारे-किनारे बड़ी संख्या में लोगों का अवैध कब्जा है. वन विभाग का आरोप है कि सैटेलाइट से देखने पर जंगल में अतिक्रमण साफ दिखाई दे रहा है. वन विभाग का यह भी कहना है कि पूर्व की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं. इसी को लेकर 1 मस्जिद के प्रबंधको समेत 185 ग्रामीणों को धारा 61 बी के तहत नोटिस जारी की किया गया है.
185 ग्रामीणों को नोटिस मिलने के बाद लोग सैकड़ों की संख्या में सीधे बहराइच शहर में स्थित वन कार्यालय पहुंच गए, भीड़ में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष सभी शामिल थे. ग्रामीणों का आरोप है कि हमारी 3 से 4 पीढ़ी वहां रहती आ रही है. हमारे दादा-परदादा लगातार वन विभाग को लगान देते आ रहे हैं, अब हमें नोटिस दी गई है. हमारे पास राशन कार्ड, लगान देने की स्लिप समेत और भी कई दस्तावेज मौजूद हैं. इसके साथ ही नूरी मस्जिद को भी वन विभाग अवैध बता रहा है.
बुलडोजर कार्रवाई के मूड में वन विभागडीएफओ कर्तानियाघाट बी. शिव शंकर ने बताया कि अगर आबादी इसी तरह जंगल की ओर बढ़ती रही तो एक दिन जंगल पर अवैध कब्जा हो जाएगा और जंगल खत्म हो जाएगा. सैटेलाइट से पहले और मौजूदा स्थिति में काफी अतिक्रमण देखने को मिल रहा है. ग्रामीणों को साक्ष्य दिखाने की नोटिस दी गई है. प्रमाण न दिखा पाने पर शासन के आदेश के बाद इन क्षेत्रों पर बुलडोजर कार्रवाई कर खाली कराया जाएगा.
कब दिया जाता 161 B का नोटिस?161 B की नोटिस टैक्स के नियम का पालन करने में विफल रहने वाले व्यक्ति को जारी किया जाता है. इसके साथ ही यह नोटिस टैक्स को घटाने या जमा करने में विफल रहने के कारण भी जारी की जाती है. इस नोटिस का मतलब है कि संबंधित व्यक्ति टैक्स के दायित्व का पालन करने में विफल रहा है. नोटिस के बाद, व्यक्ति को अपना टैक्स जमा करने और किसी भी दंड से बचने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाती है, जिसमें उसे संबंधित दस्तावेज दिखाकर अपना मलकाना हक साबित करना होता है.
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