Uttar Pradesh

गरीब अपनी बेटियों की शादी के लिए उठाएं इस योजना का लाभ, ऐसे करें आवेदन, ये हैं शर्तें



सौरव वर्मा/रायबरेली: यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त कराने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे प्रदेश के लोग खुशहाल रह सकें. इस कदम के तहत, प्रदेश सरकार द्वारा गरीब और निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया गया है. इस योजना में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की कन्याओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं:

आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.वर्ग के लिए कन्या की आयु 21 वर्ष की या उससे अधिक होनी चाहिए.आवेदन के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, और आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी.इस योजना में शामिल होने वाली कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा होनी चाहिए.अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपनी जाति की प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

ये है आवेदन की तारीखजिला समाज कल्याण अधिकारी रायबरेली वैभव त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह इस योजना के तहत कराना चाह रहे हैं वो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं. cmsvy.upsdc.gov.in आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसके लिए आवेदक के परिवार की सालाना वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए.

.Tags: Local18, Raebareli News, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : September 06, 2023, 23:29 IST



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