Uttar Pradesh

Good News: लिंग जांच करने-करवाने वालों पर योगी सरकार सख्त, इतने साल की होगी सज़ा, जुर्माना भी लगेगा



अंजलि सिंह राजपूत

लखनऊ. गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम (पीसीपीएनडीटी एक्ट) यानी गर्भ में लिंग की पहचान करने के खिलाफ कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठक की. इसमें लखनऊ सहित 14 जनपदों के प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज अग्रवाल ने कहा कि भ्रूण हत्या रोकने के लिये सरकार ने कानून तो लागू कर दिया है. लेकिन, इसकी सार्थकता तभी है जब सभी का सहयोग मिले. पीसीपीएनडीटीएक्ट, 1994 के अनुसार गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना या करवाना दोनों ही दंडनीय अपराध है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराएं. पीसीपीएनडीटीके नोडल अधिकारी डॉ. के.डी मिश्रा ने कहा कि लिंग जांच कर के बताने वाले को पांच साल की सजा या एक लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा, जो व्यक्ति भ्रूण लिंग जांच करवाता है उस को भी पांच साल की सजा या 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

आपके शहर से (लखनऊ)

उत्तर प्रदेश

जुर्म की दुनिया में अतीक के 43 साल, चांद बाबा की हत्या कर बना खौफ का दूसरा नाम! जानें माफिया के गुनाहों का पूरा हिसाब-किताब

PILIBHIT NEWS: क्या है गोमती नदी में जल स्त्रोत का रहस्य? NIH रुड़की के एक्सपर्ट लगाएंगे पता

RPF Vs GRP: आरपीएफ और जीआरपी में क्या होता है अंतर, किसका क्‍या होता है काम?

Atiq Ahmed: कैसी दिखती हैं माफिया अतीक अहमद की पत्नी, सामने आई शाइस्ता परवीन की बिना नकाब वाली तस्वीर!

Health News: लखनऊ के इस अस्पताल में फ्री होगा सर्वाइकल कैंसर का इलाज, जानें कारण और लक्षण

माफिया अतीक अहमद के वैन पर ‘गाय’ ने कैसे मारी टक्कर, 30 सेकंड में जानिए पूरा मामला

मायावती के भतीजे आकाश ने लंदन से ली है मैनेजमेंट की डिग्री, कितनी पढ़ी-लिखी हैं उनकी बहू प्रज्ञा?

OBC आरक्षण के साथ होगा यूपी निकाय चुनाव, SC ने दी इजाजत, 2 दिनों में जारी होगा नोटिफिकेशन

MGNREGA Wage Rate : मोदी सरकार ने बढ़ाई वेतन की दरें, किस राज्य में सबसे अधिक, किसमें सबसे कम? जानिए

दिल्ली से D.Ed करने के बाद क्या UP में बन जाएंगे सरकारी टीचर, पढ़ें डिटेल

शिक्षक बनने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी

उत्तर प्रदेश

मुखबिर योजना में आप भी कर सकते हैं सहयोग

सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल ने बताया कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार की ओर से ‘मुखबिर योजना’ चलाई जा रही है. एक आम आदमी भी इस योजना से जुड़कर लिंग चयन, भ्रूण हत्या, अवैध गर्भपात में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही में सरकार की मदद कर सकते हैं और उसके एवज में सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं. जो भी व्यक्ति भ्रूण हत्या होने की सूचना टीम को देता है उसे इनाम के तौर पर दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इस योजना की अहम बात है कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है.

वीडियो बना कर स्वास्थ्य विभाग को दें

मुखबिर योजना में भ्रूण हत्या करने वाले केंद्रों का स्टिंग ऑपरेशन करना होता है और इसका वीडियो बनाकर स्वास्थ्य विभाग को देना होता है. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पुलिस को लेकर आगे की कार्रवाई करती है. स्टिंग करने वाली टीम को प्रति स्टिंग दो लाख रुपए दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें एक लाख रुपए गर्भवती को, 60 हजार रुपए मुखबिर को और 40 हजार रुपए टीम के तीसरे सदस्य को दिए जाते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Good news, Lucknow news, Up news in hindi, Uttar Pradesh Health DepartmentFIRST PUBLISHED : March 27, 2023, 19:49 IST



Source link

You Missed

authorimg
Uttar PradeshNov 7, 2025

आज का वर्षा राशिफल : चावल करें दान, पेड़ का लगाएं भोग, भर जाएगी वृषभ राशि वालों की खाली तिजोरी – उत्तर प्रदेश न्यूज़

आज का वृषभ राशिफल 7 नवंबर 2025: वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहने वाला…

Civic Works Give Edge to Congress in Jubilee Hills
Top StoriesNov 7, 2025

जुबीली हिल्स में सिविक कार्यों ने कांग्रेस को बढ़त दिलाई

हैदराबाद: जुबीली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में यूसुफगुडा, रहमतनगर, बोराबंदा, एर्रगड्डा और शैखपेट के विभागों में कई करोड़ रुपये…

Scroll to Top