कानपुर वालों के लिए खुशखबरी, इस तारीख तक जमा कर दें हाउस टैक्स और पाएं 10% छूट
कानपुर में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कानपुर नगर निगम ने गृह कर जमा करने के लिए 10 प्रतिशत की छूट की अवधि को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग पूरे सितंबर महीने तक गृह कर जमा करके इस छूट का लाभ उठा सकेंगे। पहले 31 अगस्त आखिरी तारीख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।
नगर निगम की महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा है कि इसे एक और महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब जो उपभोक्ता 30 सितंबर तक अपना गृह कर जमा करेंगे, उन्हें 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 31 अगस्त तक ही दी गई थी, लेकिन कार्यकारिणी बैठक में मेयर और नगर आयुक्त ने अवधि को एक माह और बढ़ाने पर सहमति जताई।
इस निर्णय से सीधे-सीधे शहर के साढ़े पांच लाख से ज्यादा पंजीकृत उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। नगर निगम का मानना है कि इस निर्णय से अधिक से अधिक लोग समय पर कर जमा करने के लिए प्रेरित होंगे और निगम की आय में भी इजाफा होगा।
बिलों में सीधे घटेगा भुगतान
नगर निगम की ओर से दी जा रही यह छूट सीधे उपभोक्ताओं के बिल में दिखाई देगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता का गृह कर 10 हजार रुपये है, तो वह 30 सितंबर तक भुगतान करने पर सिर्फ 9 हजार रुपये ही देगा। यह छूट हर उस उपभोक्ता पर लागू होगी जिसने समय से पहले भुगतान करने का विकल्प चुना है। इससे लोगों का बोझ घटेगा और साथ ही समय पर टैक्स जमा करने की आदत भी बढ़ेगी।
मेयर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त ने कहा है कि निगम का उद्देश्य सिर्फ वसूली नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को राहत देना भी है। निगम की आय बढ़ाने का भी लक्ष्य है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कें और अन्य नागरिक सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकेगा।