विकाश कुमार/बांदा: समाज में लोग पहले के मुकाबले अब कानूनों और अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं. इस वजह से अब समाज भी लव मैरिज शादियों को लेकर बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर पाता और काफी हद तक स्वीकार भी करने लगा है. ऐसे में जिन लोगों की शादियों में समाज या घर-परिवार के लोग किसी भी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो लोग पुलिस की मदद लेने में हिचकते नही हैं. यही वजह है कि अब थाने में भी कई बार शादियां होने की खबरें आती रहती हैं. एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आया है.इस मामले में लड़की के परिजन उसके प्रेमी से उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे. इस बात को लेकर लड़की थाने पहुंच गई और उसने पुलिस को पूरी बात बताई. इसके बाद पुलिस ने लड़की के परिजनों को थाने बुलाया और उनकी काउंसलिंग कराई गई. इसके बाद परिजन शादी के लिए तैयार हो गए और वहीं थाने में प्रेमी-प्रेमिका की शादी कराई गई.5 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंगपूरा मामला बांदा जिले के अतर्रा कोतवाली क्षेत्र का है. यहां रहने वाली एक लड़की का चित्रकूट के रहने वाले युवक से बीते 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लड़की युवक के साथ शादी करना चाहती थी लेकिन, उसके परिजन सहमत नहीं थे. इसको लेकर लड़की थाने पहुंच गई और पुलिस से शादी कराने की बात कहने लगी. पुलिस ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर लड़की और लड़के दोनों के परिजनों को थाने बुलाया गया. पुलिस के समझाने पर दोनों के परिजन शादी के लिए राजी हो गए. इसके बाद थाना परिसर में बने मंदिर में दोनो प्रेमी युगल की शादी करवाई गई.ये थी शादी न करने की वजहथाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लड़की के परिजनों को बुलाया और उनसे शादी न करने की वजह पूछी तो उनका कहना था की लड़का कम कमाता है. उनकी एक और चिंता इस बात को लेकर थी कि यदि लड़का बाद में छोड़ देगा तो फिर लड़की का क्या होगा. पुलिस के समझाने पर दोनों पक्ष शादी के लिए तैयार हुए. इसके बाद थाने में बने मंदिर में परिजनों और पुलिस की मौजूदगी में लड़के-लड़की ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किए गए.पुलिस ने दी जानकारीइस पूरे मामले में अतर्रा कोतवाली के कस्बा चौकी इंचार्ज केडी त्रिपाठी का कहना है कि लड़की थाने आई और उसने शादी को लेकर पूरी बात बताई. परिजन शादी को मना कर रहे थे. दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग कराई गई. दोनों पक्षों के राजी हो के बाद शादी करा दी गई और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है.FIRST PUBLISHED : July 21, 2024, 20:30 IST
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