Uttar Pradesh

घर बैठे मिलेगा खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस, जानें तरीका और फीस

सुशील सिंह/मऊ: नौकरी पाना कई लोगों का सपना होता है और लोग इसके लिए तैयारी भी करते हैं. हालांकि, कई कारणों से बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है. इनमें से कई युवा नौकरी ना मिलने पर रोजगार शुरू करने के बारे में सोचते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुरू से ही नौकरी की जगह रोजगार करना चाहते हैं. ऐसे लोग उसी हिसाब से अपने विषयों का चुनाव भी करते हैं जो आगे चलकर उनके रोजगार में मदद दे सके. तो यदि आप भी रोजगार करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है.

हम बात कर रहे हैं खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने के बारे में. कई दुकानें ऐसी होती हैं कि उन्हें खोलने और लाइसेंस के लिए तमाम तरह की कागजी कार्रवायी पूरी करनी पड़ती है और अधिकारियों और विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. खाद-बीज का धंधा भी उन्हीं में से एक है. हालांकि, अब खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इतना ही नहीं अब आपको अधिकारियों और कार्यालयों का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा. अब खाद-बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे या घर से ही आवेदन कर सकते हैं.

खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए जरूरी योग्यताकृषि अधिकारी सोमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि बीज,खाद और उर्वरक के थोक विक्रेता के लाइसेंस हेतु व्यक्ति का साइंस में ग्रेजुएट होना जरूरी है जिसमें से उसका एक विषय रसायन शास्त्र होना ही चाहिए. यदि व्यक्ति एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट या डिप्लोमा हो तो वह व्यक्ति भी आवेदन करने हेतु पात्र है.

ऐसे मिलेगा खाद-बीज की दुकान का लाइसेंसलाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति को पहले विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. उसके बाद उस आवेदन का विभाग द्वारा अप्रूवल किया जायेगा. इस दौरान आवेदक को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे.

कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी लेकिन, अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है. इच्छुक आवेदक अब आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस ले सकते हैं.

इतना लगेगा आवेदन शुल्कलाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कभी भी किया जा सकता है. आवेदन के लिए 1,250 रुपए का मामूली शुल्क लिया जाता है. इसको भी आवेदनकर्ता ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं.
Tags: Local18FIRST PUBLISHED : July 22, 2024, 19:40 IST

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