Uttar Pradesh

Ghaziabad court pronounce life imprisonment to man his wife and son for murder of Property Dealer



गाजियाबाद. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अदालत ने पैसे के विवाद को लेकर मुरादनगर के महाजनन इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने दोषी ठहराए गए परशुराम, उसकी पत्नी बीना और बड़े बेटे अनंत पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. परशुराम के नाबालिग बेटे को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा.
मामले के मुताबिक, प्रॉपर्टी डीलर अजय उर्फ ​​टीकम ने अपने पड़ोसी परशुराम को दो लाख रुपये उधार दिए थे, जिसने कई बार मांगने पर भी पैसे नहीं लौटाए. 12 अगस्त 2015 को बीना प्रॉपर्टी डीलर टीकम के घर पहुंची और उसे यह कहते हुए बाहर बुलाया कि वे उसके पैसे चुका देंगे. जब टीकम बाहर आया तो बीना, अनंत और उनके नाबालिग बेटे ने उसे पकड़ लिया और परशुराम ने उस पर गोली चला दी.
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील संजय त्यागी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि टीकम को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. टीकम के भाई दीपक चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi. हमें Facebook, Twitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.Tags: Ghaziabad News, Ghaziabad Police



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