Uttar Pradesh

गाजियाबाद में शादी-समारोह करने जा रहे हैं तो जरूर पढ़ें यह खबर, नगर निगम ने बदले नियम



हाइलाइट्सशहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नियम बदले सॉलिडवेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2018 के प्रावधान में हुआ बदलाव गाजियाबाद. अगर आप एनसीआर के गाजियाबाद में रहते हैं और घर पर शादी या समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें, अन्‍यथा समारोह में रंग में भंग न पड़ जाए. गाजियाबाद नगर निगम ने नियम में बदलाव किया है. नियम में बदलाव शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए किए गए हैं.

नगर निगम के नए नियम के अनुसार अब शहर में अगर किसी को फार्म हाउस आदि में शादी या कोई अन्य अयोजन करना है तो नगर निगम से इसकी अनुमति लेनी होगी. गौरतलब है कि फार्महाउस और बैंक्‍वेट हाल में 50 किलो से अधिक सूखा और गीला कूड़ा निकलता है. इसके निस्तारण की जिम्मेदारी स्वयं ही आयेाजन करने वाले को लेनी होगी. इसी शर्त पर नगर निगम यह एनओसी जारी करेगा. अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी.

गौरतलब है कि सॉलिडवेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2018 में प्रावधान है कि अगर किसी संस्थान या हाउसिंग सोसायटीज से रोजाना 100 किलो या इससे अधिक कूड़ा निकलता है तो ऐसे संस्थान को कूड़ा निस्तारण का प्लांट बनाना होगा. अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है. कूड़े की मात्रा घटाकर अब 50 किलो कर दी गई है.

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अगर किसी संस्थान या हाउसिंग सोसायटीज से 50 किलो कूड़ा निकलता है तो ऐसे संस्थान को कूड़ा निस्तारण को प्लांट लगाना होगा. अब इसी दायरे में अब शहर के सभी फार्महाउस और बैंक्‍वेट हाल भी आ गए हैं. इसी के चलते ही अब नगर निगम के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने नया नियम लागू किया गया है. इस पॉलिसी के तहत अब अगर किसी फार्म हाउस, बैंक्‍वेट हॉल और कम्युनिटी सेंटर आदि में कोई समारोह का आयोजन करना है तो इसके लिए नगर निगम के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग से एनओसी लेनी होगी. निगम को शपथ पत्र देना होगा कि समारोह के दौरान जो कूड़ा पैदा होगा, इसका निस्तारण वह स्वयं करेंगे.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Garbage, Ghaziabad News, Marriage, Marriage ceremonyFIRST PUBLISHED : March 29, 2023, 11:41 IST



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