Uttar Pradesh

गाजियाबाद में घर या जमीन खरीदने से पहले GDA की सलाह, एक भूल और गंवा बैठोगे मेहनत की कमाई

Last Updated:July 09, 2025, 00:04 ISTGhaziabad Property: गाजियाबाद इस समय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है. ऐसे में हर कोई वहां अपना घर बनाने का सपना देख रहा है और रुपए इंवेस्ट कर प्रॉप्रटी खरीद रहा है. लेकिन कुछ लोग बिना जांच-पड़ताल जगह ले रह…और पढ़ेंएक्शन में GDA. गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घर या जमीन खरीदने को लेकर GDA ने एक बार फिर लोगों को सलाह दी है. अफसरों ने कहा बिना जांच-पड़ताल किए या अवैध जगह को न खरीदें. दरअसल, GDA ने एक बार फिर बुलडोजर एक्शन कर गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों जमीन में मिला दिया. कल्लूगढ़ी, डासना एनएच-24 और ग्राम कुशलिया में करीब 68 बीघा क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया. आइए जानते हैं सबकुछ.

गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में आज जीडीए ने अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की. जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-3 की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ यह ध्वस्तीकरण किया. यह कार्रवाई ग्राम डासना देहात के कल्लूगढ़ी इलाके में जमीन पर की गई, जहां करीब 44 बीघा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी.

इसी के साथ डासना एनएच-24 पर 10 बीघा में और ग्राम कुशलिया में 4 बीघा में अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया. कार्रवाई के दौरान प्लॉटों की बाउंड्रीवाल, सड़कों और नालियों को गिराया गया. स्थानीय विकासकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने हालात संभालते हुए कार्रवाई जारी रखी. अवैध निर्माणों के खिलाफ यह जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई कार्रवाई है. नागरिकों से अपील है कि ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियों में भूखंडों की खरीद-फरोख्त न करें. GDA ने साफ संकेत दे दिया है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

इससे पहले बीते महीने गाजियाबाद में एक बार फिर जीडीए का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था. जहां मोदीनगर में 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गई थी और 2 ओयो होटलों को सील किया गया था. मोदीनगर–याकूतपुर और बेगमाबाद में GDA ने करीब 19,000 वर्ग मीटर में अवैध रूप से विकसित की जा रही 3 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की थी. वहीं लोनी क्षेत्र में भी अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए ने मीरपुर हिंदू, खड़खड़ी और चिरौड़ी रोड क्षेत्र में स्थित 5 पुरानी और 3 नवसृजित कॉलोनियों को ध्वस्त किया था. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 और 15 के तहत की गई थी.अभिजीत चौहानन्‍यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्‍टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि.न्‍यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्‍टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि. Location :Ghaziabad,Ghaziabad,Uttar Pradeshhomeuttar-pradeshगाजियाबाद में घर या जमीन खरीदने से पहले GDA की सलाह, नहीं होगा नुकसान

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