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पूर्व मंत्री अनोश एक्का सहित आठ लोगों को जमीन घोटाले में दोषी ठहराया गया

रांची: रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में पूर्व मंत्री अनोश एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और 8 अन्य को चोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी ठहराया है। अदालत 30 अगस्त को दोषियों को दी जाने वाली सजा का ऐलान करेगी। इस मामले में सभी दोषियों को जेल में भेज दिया गया है। अनोश एक्का पर आरोप था कि उन्होंने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करके आदिवासी भूमि खरीदने के लिए फर्जी पते का उपयोग किया था। दोषी ठहराए गए लोगों में अनोश एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, तब के आरएलडीसी रांची कार्तिक कुमार प्रभात, राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मनीलाल महतो, परशुराम केरकेटा और ब्रजेश्वर महतो शामिल हैं। एक अन्य आरोपी गोविंद बाही को अभियोजन के अभाव में बरी कर दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि अनोश एक्का और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने चोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का उल्लंघन किया है, जो झारखंड में आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह एक्ट 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसमें आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई गई है।

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