Uttar Pradesh

फिर शुरू हुई गरीबों को मकान देने की ये योजना, ऐसे करें आवेदन 

रिपोर्ट- निर्मल कुमार राजपूत

मथुरा: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और असहाय लोगों को घर आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई. इस योजना के तहत किन-किन लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और किन लोगों को पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा वह हम आपको बता रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्र में घर विहीन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा. 50,000 इनकम वाले या दो पहिया और तीन पहिया वाहन वाले लोग इस श्रेणी से बाहर रहेंगे.

योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों का मानक निर्धारितभारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 की गाइडलाइन आ गई हैं. इस योजना के तहत किन-किन व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा. कौन व्यक्ति इस श्रेणी से बाहर रहेंगे वह इस गाइडलाइन के जरिए बताया गया है. भारत सरकार की इस योजना का लाभ जल्दी आम जनमानस को मिलना शुरू हो जाएगा.

मुख्य विकास अधिकारी मथुरा मनीष मीना ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी बेघर पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ देने के लिए सर्वे का कार्य फिर से शुरू किया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाएंगे. इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों का मानक निर्धारित किया गया है. पात्र लाभार्थी में ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा वह पात्र लाभार्थियों की श्रेणी में गिने जाएंगे, जो आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढ़ोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर हैं.

ये माने जायेंगे अपात्रइससे इतर अपात्रता का मानक भी तय किया गया है. जिसके पास मोटर युक्त तिपहिया-चौपहिया वाहन हो मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण हो, 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो, आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो ऐसे लोग अपात्र होंगे. आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य गैस कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो. आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो. वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो इन सभी को अपात्र माना जाएगा.

इन लोगों को माना गया था अपात्रइससेे पूर्व में दो पहिया वाहन के लाभार्थी, 7.5 एकड़ असिंचित जमीन वाले लाभार्थी, मछली पकड़ने के लिए नाव रखने वाले लाभार्थी और जिस परिवार का सदस्य 10,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाने वाले हैं, उन लाभार्थी को अपात्र किया जाना निर्धारित किया गया था. ये मानक वर्तमान में उपरोक्तानुसार परिवर्तित हुआ है.

जिले के समस्त विकास खण्डों मे खण्ड विकास अधिकारी द्वारा समस्त ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम सचिवों की तथा इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में जानकारी दी जाएगी.
Tags: Local18FIRST PUBLISHED : September 5, 2024, 22:42 IST

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