Uttar Pradesh

Elderly people will get the facility to vote while sitting at home, these will be the rules – News18 हिंदी



विशाल भटनागर/मेरठ: लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है. निर्वाचन आयोग ने दोपहर 3 बजे आगामी लोकसभा चुनाव का ऐलान किया. चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार देश में आम चुनाव सात चरणों में होंगे. उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी. चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रदेश और देश में लागू हो गई है. चुनाव के दौरान देखने को मिलता है कि बुजुर्ग भी अपनी भूमिका को निभाते हुए मतदान केन्द्रों पर वोट देने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार जिन बुजुर्गों की आयु 85 वर्ष से अधिक है. ऐसे सभी बुजुर्गों को घर बैठे पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा मिलेगी.

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी वेदपाल सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. जिसके माध्यम से वह घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे. इसके लिए मतदाताओं को फॉर्म-12 डी भरना होगा. उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर संबंधित क्षेत्र के बीएलओ चिह्नित मतदाताओं के घर-घर जाकर फार्म 12-डी भरवाकर जमा करेंगे

यहां से डाउनलोड करें फॉर्मसहायक जिला निर्वाचन अधिकारी वेदपाल सिंह के अनुसार के https://www.eci.gov.in होम पेज पर फॉर्म के लिंक पर उपलब्ध है. जहां इस फॉर्म को डाउनलोड कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटरिंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा कराया जाएगा. जो भी वरिष्ठ नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे. उन सभी को घर बैठे ही मतदान करने की सुविधा मिलेगी.
.Tags: Local18, Meerut news, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : March 17, 2024, 08:12 IST



Source link

You Missed

Congress, SAD urge PM Modi, HM Shah to allow Sikh jatha to visit Pakistan on Guru Nanak’s birthday
Top StoriesSep 18, 2025

कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल ने पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह से गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर सिख जत्था को पाकिस्तान जाने की अनुमति देने की गुहार लगाई

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा विरिंग ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से…

SC reduces jail term of man convicted of rape of minor from 20 years to seven

Scroll to Top