Last Updated:August 05, 2025, 15:27 ISTDrone Misuse: कन्नौज में ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय प्रशासन, पुलिस और डीजीसीए (DGCA) से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध माना जाएगा, जिस पर सख्त कार्रवाई होगी.हाइलाइट्सउत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर कड़ा नियमकन्नौज में ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति अनिवार्ययूपी में ड्रोन संचालन पर सख्ती, होगी कार्रवाईDrone Misuse in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने के लिए नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य है. किसी भी सार्वजनिक, सरकारी या संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय प्रशासन, पुलिस और डीजीसीए (DGCA) से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध माना जाएगा, जिस पर सख्त कार्रवाई होगी. यह नियम सुरक्षा, निजता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं.
यूपी के कन्नौज में जो भी व्यक्ति ड्रोन चला रहा है उसके लिए ये बेहद जरूर और खास खबर है. अब ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीयन और लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है. जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि अब जो भी व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, उसके पास ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण और उसका लाइसेंस होना जरूरी होगा, और जहां पर व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा होगा. वहां संबंधित थाने स्तर पर ड्रोन संचालन करने वाले को जानकारी देनी होगी.
लेना होगा लाइसेंसड्रोन तकनीक अब विवाह, खेती और सर्वेक्षण जैसे कई कार्यों में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन अब इसे नियमबद्ध किया जाएगा. ड्रोन खरीदने और चलने से पहले व्यक्ति को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण लेना होगा. इसके बाद उसको एक लाइसेंस प्राप्त होगा. यह प्रशिक्षण लखनऊ, प्रयागराज और गुरुग्राम में मिलेगा. प्रशिक्षण 15 दिनों का होगा, जिसमें शुरुआत में कंप्यूटर से ड्रोन उड़ने का प्रशिक्षण मिलेगा और उसके बाद प्रैक्टिकल के तौर पर ड्रोन उड़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद व्यक्ति ड्रोन खरीद कर चला सकेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. जिस प्रयोजन से ड्रोन को चलाया जाना है उसके लिए संबंधित थाना स्थल पर जानकारी देना आवश्यक होगा. वहीं जिन लोगों के पास वर्तमान में ड्रोन है उनके लिए भी यह प्रक्रिया करना अब जरूरी हो जाएगा.
क्या बोले डीएमजिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि ड्रोन चलाने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, और संचालन से पहले लाइसेंस भी लेना होगा. ड्रोन संचालकों को संचालन की जानकारी होगी देनी, जैसे तिथि, स्थान और उद्देश्य संबंधित थाने को देना होगा. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब गैरकानूनी होगा. पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जो भी व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल करेगा उसके पास ड्रोन चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य होगा.Manish Raiकाशी के बगल चंदौली से ताल्लुक रखते है. बिजेनस, सेहत, स्पोर्टस, राजनीति, लाइफस्टाइल और ट्रैवल से जुड़ी खबरें पढ़ना पसंद है. मीडिया में करियर की शुरुआत ईटीवी भारत हैदराबाद से हुई. डिजिटल में 6 साल से ज्यादा का अन…और पढ़ेंकाशी के बगल चंदौली से ताल्लुक रखते है. बिजेनस, सेहत, स्पोर्टस, राजनीति, लाइफस्टाइल और ट्रैवल से जुड़ी खबरें पढ़ना पसंद है. मीडिया में करियर की शुरुआत ईटीवी भारत हैदराबाद से हुई. डिजिटल में 6 साल से ज्यादा का अन… और पढ़ेंLocation :Kannauj,Uttar PradeshFirst Published :August 05, 2025, 15:27 ISThomeuttar-pradeshकन्नौज में बिना इजाजत उड़ाया ड्रोन तो खैर नहीं… अब बाबा की पुलिस भेजेगी जेल