Uttar Pradesh

Drone Misuse: फर्रुखाबाद में ड्रोन नीति सख्त, शादी या शूटिंग हो, अब थाने में देना होगा सूचना, वरना कार्रवाई तय

Last Updated:August 07, 2025, 10:14 ISTDrone Misuse: फर्रुखाबाद में ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय प्रशासन, पुलिस और डीजीसीए (DGCA) से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध माना जाएगा, जिस पर सख्त कार्रवाई होगी.
Drone Misuse in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू ड्रोन सुरक्षा परिचालन नीति 2023 के तहत फर्रुखाबाद जिले में सभी थानों में ड्रोन रजिस्टर तैयार किए जाएंगे. ड्रोन संचालकों को थाने और ऑनलाइन दोनों जगह रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. जानकारी देने के बाद पुलिस थाने द्वारा उसकी वेरीफिकेशन की जाएगी और उसकी एक कॉपी पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी, जिसे समय-समय पर चेक भी किया जाएगा.

अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह ने लोकल18 को बताया कि बिना सूचना के ड्रोन उड़ाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गैंगस्टर एक्ट तक का प्रावधान शामिल है. डायल 112 और जिला कंट्रोल रूम को भी अलर्ट कर दिया गया है. ताकि किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. साथ ही, अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

ड्रोन मैकेनिक भी आएंगे रडार परड्रोन मरम्मत करने वाले मैकेनिक भी अब पुलिस के रडार पर रहेंगे. मैकेनिकों को भी थाने में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि पकड़ से बाहर न जा सके. पहले बिना सूचना ड्रोन से वीडियो शूट किए जाते थे, लेकिन अब बिना अनुमति ऐसा करना कानूनी अपराध होगा.

शादी-विवाह में भी लागू होंगे नियमशादी, बारात या किसी अन्य सामाजिक कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने से पहले भी थाने को लिखित सूचना देनी होगी. अनुमति मिलने पर ही ड्रोन उड़ाया जा सकेगा. बिना रजिस्ट्रेशन और अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है.Location :Farrukhabad,Uttar PradeshFirst Published :August 07, 2025, 10:14 ISThomeuttar-pradeshफर्रुखाबाद में ड्रोन नीति सख्त, शादी या शूटिंग हो, अब थाने में देनी होगी सूचना

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