Uttar Pradesh

Driving license suspended now after 2 challans for wrong side in ghaziabad up bihar mp and haryana dl news nodrss



नई दिल्ली. देश के कई राज्यों में खतरनाक और गलत तरीके से वाहन चलाने (Dangerous Driving) पर अब विशेषतौर पर निगरानी की जा रही है. खासकर यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अगर आपने गलत तरीके से वाहन चलाया तो अब चालान के साथ-साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) भी रद्द हो सकता है. यूपी के गाजियाबाद में तो अब अगर आपने तीसरी बार गलत दिशा में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (DL Suspended) कर दिया जाएगा. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का साफ कहना है कि रॉन्ग साइड चलने से न सिर्फ गाड़ी चलाने वाले बल्कि अन्य लोगों की भी जान का खतरा होता है. इसके बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आते हैं.
बता दें कि गाजियाबाद में बीते दो महीने में ही सिर्फ रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 5 हजार से ज्यादा चालान हुए हैं. इसके बावजूद लोग नियम तोड़ रहे हैं. इसी को ध्यान में रखकर यूपी ट्रैफिक पुलिस अब गाजियाबाद में तीसरी बार रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते अगर आपको पकड़ेगी तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करवाने का प्रयास करवाएगा. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इसको लेकर आरटीओ से बात कर ली गई है और इसे जिले में लागू कर दिया गया है.

गाजियाबाद में बीते दो महीने में ही सिर्फ रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 5 हजार से ज्यादा चालान हुए हैं.

खतरनाक ड्राइविंग पर सख्तीइसलिए अब गाजियाबाद की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की पहल की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि लगातार हो रहे चालान के बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं. खासकर त्योहारों के मौसम में खतरनाक ड्राइविंग करना या ट्रैफिक नियमों को तोड़ना लोगों को अगले कुछ दिनों तक भारी पड़ने वाला है.
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना के साथ-साथ अब जेल भीदेश में नया मोटर व्‍हीकल एक्ट (Motor Vehicles Amendment Act 2019) लागू होने के बाद जुर्माना का राशि पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है. नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियम, जुर्माना राशि चालान के बारे में काफी बदलाव किए गए हैं. इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं. नए मोटर कानून में सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और कड़ा किया गया है. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस सहित आरसी और गाड़ी इंश्‍योरेंस जैसे नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं.
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भारत में 1 अक्टूबर 2020 से वाहन चलाने के नियम बदल गए हैं. जैसे, अब आपको गाड़ी चलाते समय आपको अपने वाहन के डॉक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इन डॉक्यूमेंट्स को सरकारी पोर्टल पर रखा जा सकता है. वहीं, अब हेलमेट ना लगाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा साथ ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.



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