Last Updated:May 30, 2025, 16:22 ISTDelhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वाले लोगों को अंतरिम राहत देते हुए यूपी सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के नोटिस के अनुसार कथित अवैध निर्माण को 5 जू…और पढ़ेंकोर्ट ने लोगों को अंतरिम राहत दी है. (File Photo)दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के ध्वस्तीकरण के नोटिस पर रोक लगा दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को अगली सुनवाई की तारीख तक कार्रवाई करने से मना किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी. जामिया नगर के 115 निवास ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सिंचाई विभाग को मुरादी रोड, खिजर बाबा कॉलोनी, जामिया नगर, ओखला में खसरा संख्या 277 में स्थित उनकी संबंधित संपत्तियों को ध्वस्त करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी. UP सिंचाई विभाग द्वारा बटला हाउस इलाके में कई दुकानों और मकानों पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगया गया था और 5 जून तक खाली करने को कहा था.
Sandeep Guptaपत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और…और पढ़ेंपत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और… और पढ़ेंhomedelhiदिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला में UP सरकार के बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक