MS Dhoni: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी काफी नियम कानून वाले इंसान हैं, बात चाहे मैदान की हो या फिर मैदान के बाहर की. लेकिन अब धोनी को लेकर बड़ा मामला सामने आ रहा है. झारखंड राज्य हाउसिंग बोर्ड ने धोनी के खिलाफ उनके हरमू रोड स्थित आवास पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के आरोप में कार्रवाई शुरू की है.
क्या है मामला?
बोर्ड के अनुसार, आवासीय भूमि का गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करना इसके नियमों का उल्लंघन है. लेकिन धोनी के हरमू स्थित आवास पर डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित किए जाने की खबरें तेज हुईं. जिसके बाद बोर्ड ने जांच का आदेश दिया. बोर्ड जांच करेगा कि यह नियमों के अनुसार किया जा रहा है या इसके खिलाफ. यदि जांच में पुष्टि होती है कि आवासीय भूमि का उपयोग व्यवसायिक तौर पर किया जया रहा है तो सख्त कार्यवाही की जा सकती है.
बोर्ड के अध्यक्ष ने समझाया कानून
इंडिया टुडे के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि बोर्ड द्वारा आवंटित आवासीय भूखंडों का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इससे कोई भी विचलन अवैध माना जाता है. बता दें कि धोनी अब उस घर में नहीं रहते हैं.
नए घर में शिफ्ट हुए माही
धोनी मौजूदा समय में सिमलिया रिंग रोड पर अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं. माही इससे पहले हरमू रोड स्थित आवास पर ही रहते थे. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पुरानी संपत्ति पर डायग्नोस्टिक लैब स्थापित की गई है, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड एक्शन में नजर आया है.
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