प्रयागराज. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (mahant narendra giri) की संदिग्ध मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आरोपियों का पॉलीग्राफ़ी़ टेस्ट (polygraphy test) कराने की मंजूरी के लिए दाखिल सीबीआई की अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसके लिए आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी कराई गई थी. इस दौरान आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने के लिए मना कर दिया. इसके बाद सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया गया.
सीबीआई के आर्जी के बाद सीजीएम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की नैनी सेंट्रल जेल से पेशी कराई गई. जिसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों आनन्द गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को लेकर उनकी राय पूछी गई. तीनों ही आरोपियों ने पालीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी और तीनों आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से भी साफ तौर पर इंकार कर दिया.
मुख्य आरोपी आनन्द गिरि और अन्य आरोपियों ने कहा कि सीबीआई रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर चुकी है. आनन्द गिरि के वकील सुधीर श्रीवास्तव और विजय द्विवेदी ने भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का विरोध किया. वकीलों ने कहा कि ये पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुताबिक भी पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. सीबीआई ने 12 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में पालीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी. दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आरोपियों की सहमति जरूरी होती है. सीजेएम हरेन्द्र नाथ की कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने देर शाम फैसला सुनाते हुए सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी है.
वहीं सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को तीनों आरोपियों की 12 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. सीजेएम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आनन्द गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है. अब इस मामले में 30 अक्टूबर को अदालत फिर से मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें आरोपियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से नैनी सेंट्रल जेल से पेशी कराई जाएगी. मामले की जांच कर रही सीबीआई कोर्ट को विवेचना में आये नये तथ्यों की जानकारी देगी. गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरि को आत्म हत्या के लिए उकसाने के तीनों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.
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