Top Stories

साक्षी को धमकी देने पर पुलिस बिना शिकायत के एफआईआर दर्ज कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गवाह को धमकाने के मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस निर्णय के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धमकाए गए गवाह की शिकायत दर्ज करने के लिए उन्हें पहले अदालत में जाना होगा, यह एक असंभव बाधा होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धमकाए गए गवाह की शिकायत दर्ज करने के लिए उन्हें अदालत में जाना होगा, यह एक असंभव बाधा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धमकाए गए गवाह की शिकायत दर्ज करने के लिए उन्हें अदालत में जाना होगा, यह एक असंभव बाधा होगी।

इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टीटीई को 30 साल पुराने मामले में साफ सुथरा निकाल दिया है। 30 साल पहले टीटीई को अपने नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने यात्रियों से 50 रुपये की रिश्वत लेकर बैठने के लिए बैठने की जगह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि उस समय कोई मामला नहीं बनाया गया था, इसलिए उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाया गया था, इसलिए उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाया गया था।

You Missed

निवेशकों की उड़ी नींद! एमडी के इस्तीफे से इस कंपनी के शेयर 10% लुढ़के
Uttar PradeshOct 29, 2025

आजमगढ़ में बनेगा 15किमी लंबा रिंग रोड, बड़े शहरों का सफर होगा फास्ट एंड स्मूथ, इन जगहों से होकर गुजरेगी सड़क

आजमगढ़ में बनेगा 15 किलोमीटर लंबा रिंग रोड, बड़े शहरों का सफर होगा फास्ट एंड स्मूथ उत्तर प्रदेश…

Scroll to Top