गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2007 में गोरखपुर में हेट स्पीच देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर हेट स्पीच देने का मुकदमा नहीं चलेगा.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |FIRST PUBLISHED : August 26, 2022, 11:45 IST
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अजब-गजबः पार्षद ने 50 लाख में बेच दिया सरकारी पोखरा, शुरू हुई बाउंड्री तो पता चला पूरा मामला
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