प्रयागराज. प्रयागराज की शहर उत्तरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने याचिका पर बीजेपी विधायक हर्षवर्धन बाजपेई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 18 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र ने बहस की. कोर्ट ने पंजीकृत डाक सहित महानिबंधक द्वारा चिन्हित अखबारों में नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया है.
याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह की ओर से दाखिल चुनाव याचिका में विधायक हर्षवर्धन बाजपेई पर चुनाव आयोग को अपनी शैक्षिक योग्यता, संपत्ति, बैंक लोन को लेकर झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है. याची का कहना है कि विपक्षी ने सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताया है. याचिका में आरोप है कि बीजेपी विधायक ने 22 करोड़ की संपत्ति को साढ़े तीन करोड़ दिखाया है. यह भी आरोप है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पिछले 2017 के विधान सभा चुनाव से भिन्न जानकारी दी गई है.
चुनावी हलफनामे में कई तथ्यों को छुपाने का आरोपआरोप है कि कई तथ्यों को छुपाकर हलफनामा दाखिल किया गया है. याचिका में आरोप है कि लोन बकाया है, लेकिन बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अदेय प्रमाणपत्र प्राप्त किया है. साथ ही एक ही साल में दो डिग्रियां हासिल की हैं जो करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है.
चुनाव रद्द करने की उठाई मांगयाचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह की ओर से दाखिल चुनाव याचिका में विधायक हर्षवर्धन बाजपेई पर कई गंभीर आरोपों के बाद उनकी मुश्किल बढ़ सकती है. हाईकोर्ट ने याचिका पर बीजेपी विधायक हर्षवर्धन बाजपेई को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है. याचिका में झूठा हलफनामा दाखिल करने के कारण चुनाव रद्द करने की मांग की गई है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, BJP MLA, Prayagraj Latest News, UP newsFIRST PUBLISHED : May 24, 2022, 20:39 IST
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