Uttar Pradesh

बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की डिस्चार्ज अर्जी पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई



इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत देते हुए मामले की सुनवाई की अगली तिथि 14 अक्टूबर तय की है. अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैंगस्टर के आरोपों से खुद को मुक्त किए जाने की मांग की है. उन्होंने स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है.अफजाल अंसारी के खिलाफ पूर्व विधायक भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल के साथ ही साल 2007 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हुई हत्या के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था. जिस मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में 2019 में बरी हो गए थे. इस आधार पर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की थी.अफजाल अंसारी की दलील है कि सिर्फ एक मुकदमे के आधार पर ही गैंगस्टर दर्ज कर लिया गया था. उन्होंने याचिका में खुद को गैंगस्टर के आरोपों से मुक्त किए जाने की अपील की है. ट्रायल कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में हुई.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |FIRST PUBLISHED : September 12, 2022, 18:19 IST



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