Uttar Pradesh

Azam Khan Hate Speech Case: 3 धाराओं में आजम खान दोषी करार, सुनाई गई 3 साल की सजा



रामपुर. समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की सियासी पारी के लिए गुरुवार 27 अक्टूबर का दिन बेहद अहम रहा. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की तीन धाराओं में दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है. सजा के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी. दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था. कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. उन्‍होंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाया है.अधिक पढ़ें …



Source link

You Missed

Police dogs Jack and Rambo help Haryana cops bust illegal arms cache
Top StoriesNov 4, 2025

हरियाणा पुलिस के कुत्ते जैक और रामबो ने अवैध हथियारों के भंडार को पकड़ने में मदद की

चंडीगढ़: पुलिस की बहादुरी की कहानियों में अक्सर मानव नायकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन हाल…

authorimg
Uttar PradeshNov 4, 2025

मेरठ समाचार: हत्या की ऐसी कहानी, नहीं देखी होगी फिल्मों में भी, असम से निकला कनेक्शन, 12000 रुपये में…

मेरठः उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला की लाश मिलने की घटना…

Scroll to Top