Last Updated:January 28, 2026, 17:47 ISTउत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के भदरसा थाना क्षेत्र में चर्चित गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सपा नेता मोईद खान को बाइज्जत बरी कर दिया है. वहीं उनके नौकर राजू खान को दोषी ठहराया है. राजू खान को कोर्ट 29 जनवरी को सजा सुनाएगी. पास्को प्रथम न्यायालय से बुधवार को फैसला आया है. 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था.अयोध्या रेप कांड में सपा नेता बरी.अयोध्याः उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के भदरसा थाना क्षेत्र में चर्चित गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सपा नेता मोईद खान को बाइज्जत बरी कर दिया है. वहीं उनके नौकर राजू खान को दोषी ठहराया है. राजू खान को कोर्ट 29 जनवरी को सजा सुनाएगी. पास्को प्रथम न्यायालय से बुधवार को फैसला आया है. 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर भी चला था. मोईद खान और राजू खान का डीएनए टेस्ट हुआ था. मोईद खान का डीएनए टेस्ट निगेटिव आया था. वहीं नौकर राजू खान का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
About the AuthorPrashant Raiप्रशान्त राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं. प्रशांत राय पत्रकारिता में पिछले 8 साल से एक्टिव हैं. अलग-अलग संस्थानों में काम करते हुए प्रशांत राय फिलहाल न्यूज18 हिंदी के साथ पिछले तीन …और पढ़ेंLocation :Ayodhya,Faizabad,Uttar PradeshFirst Published :January 28, 2026, 17:47 ISThomeuttar-pradeshसपा नेता मोईद खान ने नहीं किया रेप, नौकर राजू खान दोषी, DNA टेस्ट से खुलासा
American Academy of Pediatrics urges schools to protect daily recess time
NEWYou can now listen to Fox News articles! Recess may look like downtime, but pediatricians say cutting it…

