Uttar Pradesh

Atul Subhash Case: रात के अंधेरे में बाइक पर बैठकर फरार हुए अतुल सुभाष के सास और साले, बेंगलुरु पुलिस ने दर्ज की है FIR

हाइलाइट्ससॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की सास और साले हुए फरार बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष के ससुराल वालों पर दर्ज किया है FIR गिरफ़्तारी के डर से अतुल सुभाष की सास और साले घर छोड़कर भागे रिपोर्ट: मनोज सिंह पटेल जौनपुर. AI इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में भाई की तहरीर पर बेंगलुरु पुलिस ने FIR दर्ज किया है. जिसके बाद बुधवार देर रात अतुल सुभाष के साले अनुराग सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया गिरफ्तारी की डर से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. इससे पहले दिन भर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता के परिजन मीडिया को धमकाते और उनसे दूरी बनाकर रखे हुए थे.

न्यूज़18 के कैमरे में अतुल सुभाष की सास मां निशा और साले अनुराग सिंघानिया भागते हुए कैद हुए हैं. बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में आत्महत्या के लिए उकसाने की FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से परिवार भाग गया है. बता दें कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की ससुराल उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के नगर कोतवाली के खोवा मंडी में है. अतुल सुभाष की सुसाइड का वीडियो और 24 पन्नों का पत्र वायरल होने के बाद बुधवार से ही मीडिया का जमावड़ा पत्नी निकिता सिंघानिया के घर के बाहर मौजूद था. इस दौरान परिवार की मीडिया वालों से बहस भी हुई. अतुल की सास और साले मीडिया वालों को धमकाते भी दिखे.

हालांकि, जब अतुल का साला अनुराग भाग रहा था तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया. तब उसने बोला कि मां का इलाज करवाने जा रहे हैं. आधी रात को घर पर ताला लगाकर भागने की तस्वीर अब वायरल है. बता दें कि अतुल सुभाष पर उनकी पत्नी निकिता ने दहेज़ उत्पीड़न, हत्या का प्रयास समेत कुल 9 केस जौनपुर में दर्ज करवाए थे. अतुल सुभाष की शादी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी. शादी के तीन साल बाद निकिता घर छोड़कर जौनपुर आ गई. जहां उसने 10 लाख रुपए दहेज़ मांगने का मामला दर्ज करवाया. उस वक्त अतुल सुभाष की सैलरी 40 लाख रुपए सालाना थी. इसके बाद अतुल सुभाष भ्रष्ट सिस्टम के फेरे में ऐसे पड़ें कि बेंगलुरु से जौनपुर पेशी के लिए 120 बार आए.

अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट के जज पर भी लगाया गंभीर आरोप अतुल सुभाष ने अपने एक घंटे के वीडियो और 24 पन्ने के सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया है कि फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और उनके पेशकर माधव ने केस को सेटल करने के लिए 5 लाख और 3 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी. रिश्वत न देने पर जज ने एलुमनी और मेंटेनेंस का आदेश जारी कर पत्नी निकिता और बेटे के लिए 80 हजार महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश कर दिया.
Tags: Jaunpur news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : December 12, 2024, 06:55 IST

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