गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने रविवार को असम प्रोबिहिशन ऑफ पॉलिगेमी बिल, 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य पॉलिगेमी की प्रथा को प्रतिबंधित और समाप्त करना है। इस बिल को 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि जनजातीय समुदायों और छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों को इस बिल से छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि दोषियों को 7 साल की कठोर कैद का सामना करना पड़ सकता है। पिछली शादी छिपाने वाले लोगों को 10 साल की कैद का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सहयोगी लोगों, जिनमें काजी, पुजारी, या अभिभावक शामिल हैं, को 2 साल की कैद का सामना करना पड़ सकता है।
NCB busts inter-state hashish oil racket; 4 kg contraband seized, five arrested in Visakhapatnam
NEW DELHI: In a significant operation against inter-state drug trafficking, the Narcotics Control Bureau (NCB) dismantled a hashish…
