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एड के 22 करोड़ रुपये की संपत्ति के जब्तीकरण को चुनौती देने वाली अपीलात्मक ट्रिब्यूनल ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कायम रखा

भारतीय वित्तीय नियंत्रण (ईडी) ने अदालत में एक अपील दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की संपत्ति को अवैध रूप से जब्त किया गया है। ईडी ने तर्क दिया कि उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए समय सीमा पूरी नहीं हुई है, और उन्होंने अदालत से कहा कि संपत्ति को तुरंत रिहा किया जाए।

यह मामला उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान सांसद पी. चिदंबरम के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले से जुड़ा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि चिदंबरम ने अपने पिता पी. वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश प्राधिकरण (एफआईपीबी) के कुछ मामलों में अपनी सेवाओं के लिए अवैध रूप से भुगतान प्राप्त किया था।

ईडी ने तर्क दिया कि उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए समय सीमा पूरी नहीं हुई है, और उन्होंने अदालत से कहा कि संपत्ति को तुरंत रिहा किया जाए। ईडी के अनुसार, उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए समय सीमा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कोरोनावायरस महामारी के दौरान अदालत के कार्यों को स्थगित कर दिया गया था।

इस मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान सांसद पी. चिदंबरम की संपत्ति को जब्त करने के लिए समय सीमा पूरी नहीं हुई है। ईडी ने तर्क दिया कि उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए समय सीमा पूरी नहीं हुई है, और उन्होंने अदालत से कहा कि संपत्ति को तुरंत रिहा किया जाए।

इस मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान सांसद पी. चिदंबरम की संपत्ति को जब्त करने के लिए समय सीमा पूरी नहीं हुई है। ईडी ने तर्क दिया कि उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए समय सीमा पूरी नहीं हुई है, और उन्होंने अदालत से कहा कि संपत्ति को तुरंत रिहा किया जाए।

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