Uttar Pradesh

अनुदान पर चाहिए कृषि यंत्र, जल्दी करें आवेदन, 30 लाख के यंत्र पर मिलेगी 24 लाख की छूट।

उप कृषि निदेशक विकेश सिंह पटेल ने बताया कि सरकार की ओर से किसानों को मदद के लिए कृषि यंत्र दिया जा रहा है. एफपीओ के किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा. जिले में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) और उससे जुड़े किसानों को एगीग्रेटर कृषि यंत्र दिया जाएगा. सरकार द्वारा पोर्टल को सक्रिय कर दिया गया है. किसान 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद किसानों का चयन किया जाएगा. जिसके बाद चयनित किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जाएंगे.

प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीट मैनेजमैंट क्रॉप योजना के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिया जाएगा. किसानों का एग्रीगेटर के तौर पर चयन किया जाएगा. उप कृषि निदेशक विकेश सिंह पटेल ने बताया कि एफपीओ के किसानों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र दिया जाना है. ऐसे में जो भी किसान आवेदन करते हैं उन्हें 30 लाख के कृषि यंत्र पर 24 लाख और 10 लाख के कृषि यंत्र पर चार लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. एक एफपीओ से दो किसान योजना का लाभ ले सकते हैं. आवेदन के बाद जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा।

उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने बताया कि किसानों के चयन के लिए एफपीओ के पास वर्षिक टर्नओवर के साथ ही शेयर होल्डरों की संख्या, नियमित दाखिल वार्षिक रिटर्न दाखिल होना जरूरी है. इसके साथ ही भारत सरकार व कंपनी रजिस्ट्रार में प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए. कंपनी स्वच्छ हो और किसी भी प्रकार का वाद न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए. कंपनी एक वर्ष पुराना होना जरूरी है. कंपनी में कुल 100 सदस्य होना जरूरी है. तत्पश्चात आवेदन करने वाले किसानों को लाभ दिया जाएगा।

जिले में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) और उससे जुड़े किसानों को एगीग्रेटर कृषि यंत्र दिया जाएगा. सरकार द्वारा पोर्टल को सक्रिय कर दिया गया है. किसान 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद किसानों का चयन किया जाएगा. जिसके बाद चयनित किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जाएंगे.

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