Uttar Pradesh

Allahabad High Court ordered for immersion of idols of Goddess Durga by making artificial pond



एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रतिमाओं के विसर्जन से जुड़ा यह आदेश दिया.Immersion Instruction : डीएम प्रयागराज ने कोर्ट में हलफनामा देकर आश्वासन दिया है कि 5 अक्टूबर 2015 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए देवी प्रतिमाओं का विसर्जन काली सड़क पर कृत्रिम तालाब बनाकर कराया जाएगा.प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा महोत्सव के बाद देवी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने गंगा नदी के किनारे काली सड़क पर कृत्रिम तालाब बना कर देवी प्रतिमाओं का विसर्जन कराए जाने का आदेश दिया है. ये आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दिया है.
कोर्ट ने पहले 5 अक्टूबर 2015 को दिए गए तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा के आदेश का पालन और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2010 और 2020 के नियमों के अनुपालन में गंगा किनारे काली सड़क पर कृत्रिम तालाब बना कर देवी प्रतिमाओं का विसर्जन सुनिश्चित करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है.
गौरतलब है कि इलाहाबाद दुर्गा पूजा समिति के सचिव डॉ पीके राय और समाजसेवी योगेश पांडेय ने अंदावा के तालाब में प्रशासन द्वारा देवी प्रतिमाओं का विसर्जन कराए जाने को चुनौती देते हुए अवमानना याचिका दाखिल की थी. याचिका में आरोप लगाया था कि अंदावा के गंदे तालाब में मूर्ति विसर्जन कराए जाने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है. इसके साथ ही विसर्जन के बाद जो शांति जल लिया जाता है और जिसे सनातन परंपरा के मुताबिक अपने घरों में छिड़का जाता है, उसके दूषित होने से खासतौर पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं. याची अधिवक्ता विजय चन्द्र श्रीवास्तव के मुताबिक, डीएम प्रयागराज ने कोर्ट में हलफनामा देकर आश्वासन दिया है कि 5 अक्टूबर 2015 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए देवी प्रतिमाओं का विसर्जन काली सड़क पर कृत्रिम तालाब बनाकर कराया जाएगा. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.हमें Facebook, Twitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.



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