Uttar Pradesh

अखलाक लिंचिंग केस: BJP के पूर्व MLA संगीत सोम को झटका, इस मामले में दोषी करार; लगा जुर्माना



नोएडा: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम को अखलाक लिंचिंग केस से जुड़े एक मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जनपद गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने भाजपा नेता संगीत सोम को 2015 में मोहम्मद अखलाक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के बाद जारी सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
अधिकारियों की मानें तो भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को मोहम्मद अखलाक के बिसाहड़ा गांव में सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी की धारा 188 (सरकारी अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना) के तहत दोषी ठहराया गया है.
सहायक अभियोजन अधिकारी प्रेमलता यादव ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘सूरजपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (2) प्रदीप कुमार कुशवाहा ने बुधवार को उन्हें (सोम) आईपीसी की धारा 188 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया.’

उन्होंने कहा कि अखलाक की हत्या की घटना के बाद बिसाहड़ा गांव में धारा 144 लागू की गई थी. गौतमबुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव के रहने वाले 52 वर्षीय अखलाक की 28 सितंबर, 2015 को भीड़ ने कथित तौर पर इस संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी कि उसने अपने घर में गोमांस रखा है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Noida news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : October 14, 2022, 05:51 IST



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