Uttar Pradesh

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड मामले (Ajit Singh murder case) में आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) की ओर से पहले से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी को शुक्रवार को वापस ले लिया गया. वहीं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से एक सरेंडर अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर शनिवार यानी 19 फरवरी को सुनवाई होगी. दरअसल, शुक्रवार को स्पेशल जज रमेश चंद्र की कोर्ट में धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी मगर धनंजय सिंह के पक्ष ने कहा कि वह याचिका वापस लेना चाहते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
अब जब अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है, इसके बाद सीजेएम कोर्ट में धनंजय सिंह की ओर से सरेंडर अर्जी डाली गई है. यह अर्जी एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी को आश्रय देने और आदेश का पालन न करने की धाराओं (आईपीसी 212 और 174) में है. यहां जानने वाली बात यह है कि ये दोनों ही धाराएं जमानी हैं. इस सरेंडर अर्जी पर शनिवार 19 फरवरी को सुनवाई होगी.

अजीत सिंह हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने विवेचना के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोपी बनाते हुए फरार घोषित कर 25 हज़ार रुपये का इनाम भी रखा था. मगर शासन ने इस मामले की विवेचना एसटीएफ को दे दी थी. एसटीएफ ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर साफ किया है कि इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ आदेश पालन न करने और आरोपी को आश्रय देने के सबूत ही मिले हैं.

अब एसटीएफ के विवेचक की रिपोर्ट के मुताबिक, धनंजय पर सिर्फ जमानती धाराओं के आरोप लग रहे हैं. जबकि लखनऊ पुलिस ने धनंजय को अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोपी बनाया था, जो कि गैर जमानती धारा है. आपको बता दें कि बीते साल 6 जनवरी को अजीत सिंह की लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या हुई थी.

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