Uttar Pradesh

अब श्रमिकों को ऑनलाइन मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ, यहां करें पंजीकरण, जानें प्रक्रिया

अंजू प्रजापति/रामपुर: उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने श्रमिकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है. बोर्ड की वेबसाइट www.upbocw.in अब पूरी तरह से चालू हो गई है, जहां श्रमिक जनसेवा केंद्र या ओपन पोर्टल के माध्यम से आसानी से पंजीकरण, नवीनीकरण और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.  सहायक श्रमायुक्त श्री राजकुमार ने बताया कि बोर्ड की योजनाएं श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए चलाई जा रही हैं. इनमें मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना और महात्मा गांधी पेंशन योजना शामिल हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत श्रमिकों को बालिका के जन्म पर 25,000 खाते में और 25,000 की एफडी दी जाती है, जो बालिका के बालिग होने पर मिलती है. बालक के जन्म पर 20,000 की सहायता दी जाती है. इसके अतिरिक्त, संस्थागत प्रसव कराने पर श्रमिक 6,000 की अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं.श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए भी कन्या विवाह सहायता योजना के तहत मदद दी जा रही है. इसके तहत सामान्य विवाह में 55,000, अंतर्जातीय विवाह में 61,000 और सामूहिक विवाह में 75,000 दिए जाते हैं. आवेदन के लिए श्रमिक को विवाह के तीन महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पंजीकृत श्रमिकों के दो बच्चों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति दी जाती है. यह सहायता 150 से 12,000 प्रति माह तक होती है.

इसके अलावा श्रमिकों की दुर्घटनाजन्य मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है. सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटनाजन्य मृत्यु पर 5 लाख की राशि दी जाती है. अंतिम संस्कार के लिए 25,000 का प्रावधान भी है.

श्रमिकों का पंजीकरण कराने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और 90 दिन के कार्य का प्रमाण जरूरी है.  पंजीकरण शुल्क मात्र 20 रुपए है. अब तक जिले में 2,53,087 श्रमिक पंजीकरण करवा चुके हैं. ई-श्रम पोर्टल के तहत भी श्रमिकों को दुर्घटनाओं के मामलों में 1 लाख से 2 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है. इस नई व्यवस्था से श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने में बड़ी राहत मिलेगी.
Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : December 15, 2024, 10:30 IST

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