Uttar Pradesh

आजम खान की विधायकी पर संकट के बादल, हेट स्पीच मामले में कल आएगा फैसला



लखनऊ. आजम खान की सियासी पारी के लिए गुरुवार 27 अक्टूबर का दिन बेहद अहम रहने वाला है. ऐसा इसलिए क्यों कि कल आजम खान से जुड़े एक अहम मुकदमे में कोर्ट फैसला अपना सुनाने वाली है. साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था. 27 अक्टूबर को इस मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. हेट स्पीच के इस मामले में सुनवाई पूरी हो गयी है. पहले 21 अक्टूबर को ही फैसले की तारीख कोर्ट ने तय की थी. लेकिन, आजम खान की तरफ से लिखित बयान देने के लिए समय की मांग की गयी. उसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर तय कर दी थी.
मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि यदि हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया जाता है और उन्हें सजा सुनाई जाती है तो ये देश में एक नजीर बनेगी. इसके बाद चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि भड़काऊ भाषण देने से बचेंगे और चुनावी राजनीति में ये एक बड़ा सुधार होगा. बता दें, आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच की शिकायत चुनाव आयोग से आकाश सक्सेना ने ही की थी. आकाश सक्सेना इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर से आजम खान के खिलाफ भाजपा के टिकट पर लड़ चुके हैं.

न्यूज़ 18 के पास है FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी 

बता दें, रामपुर के मिलक थाने में आजम खान के खिलाफ जो एफ़आईआर (FIR) दर्ज की गयी थी उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 के पास है. आइये जानते हैं कि भाषण के दौरान आजम खान ने क्या कहा था.
‘मोदी जी आपने हिन्दुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है. जो कांग्रेस का कैण्डिडेट खड़ा हुआ है वह सिर्फ मुसलमानों में वोट न मांगे कुछ हिन्दू भाइयों में भी जाकर वोट मांगे. सारा दिन मुसलमानों में वोट मांग रहे हो ताकि मुसलमानों का वोट काटकर भाजपा को जीता सको.

डीएम के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग 

बता दें कि अपनी स्पीच में आजम खान ने न सिर्फ पीएम नरेन्द्र मोदी पर बल्कि रामपुर के तत्कालीन डीएम पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. जिस हेट स्पीच के मामले में आजम खान पर फैसला आने वाला है उसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है. साल 2019 में रामपुर में आंजनेय कुमार सिंह डीएम के पद पर तैनात थे. फिलहाल वे मुरादाबाद के कमिश्नर हैं.

जानें क्या है सजा का प्रावधान 

दरअसल जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक यदि किसी विधायक को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है. आजम खान के लिए यही बहुत बड़ा संकट है. इससे पहले अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से भाजपा के विधायक खब्बू तिवारी को अपनी विधायकी गवानी पड़ी थी क्योंकि उन्हें कोर्ट ने दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी.  साल 2019 के इस चुनाव में आजम खान रामपुर से सांसद चुने गये थे. बाद में उन्होंने सदस्यता छोड़ दी और रामपुर से ही साल 2022 में विधायक बन गये. बाद में इस सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी सांसद चुने गये.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Azam Khan, Delhi news, UP newsFIRST PUBLISHED : October 26, 2022, 20:19 IST



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