रामपुर. समाजवादी पार्टी के रामपुर विधायक आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इस बीच नेशनल बिल्डिंग कोड (National Building Code) का गलत सर्टिफिकेट देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक को दोषी माना है. इसके साथ कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है. दरअसल आजम परिवार ने यतीमखाने की जमीन पर न सिर्फ रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया बल्कि एक स्कूल के कागजों पर तीन स्कूल की मान्यता भी ली थी. यही नहीं, नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट भी गलत पेश किया था.
एमपी-एमएलए कोर्ट के वारंट के बाद आजम खान का फिलहाल सीतापुर जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. दरअसल 2020 में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद जांच के बाद आजम खान की पत्नी तंजीन फात्मा के खिलाफ 420 में मुकदमा दर्ज हुआ. यही नहीं, इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट लगा दी गयी थी, लेकिन बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसकी दोबारा जांच की मांग की थी. दोबारा जांच में नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट गलत निकला है. वहीं, नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट जांचने के बाद जारी करने वाले अधिकारी ने कहा है कि हमने यह सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है. इस मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना है. यही नहीं, नेशनल बिल्डिंग कोड मामले में आजम खान के खिलाफ 467, 468, 471, 420 और 120 बी की धाराएं बढ़ाई गई हैं. जबकि इस मामले की शिकायत भाजपा नेता ने 2020 में की थी.
जानें क्या है नेशनल बिल्डिंग कोड?बता दें कि नेशनल बिल्डिंग कोड वो दस्तावेज है, जो शैक्षिक, रिहायशी समेत खतरनाक इमारतों के निर्माण के ढांचे तय करने के लिए गाइडलाइंस मुहैया कराता है. यही नहीं, कंस्ट्रक्शन की सेहत और लोगों की सुरक्षा के लिए एनबीसी की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है. जबकि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड का गलत सर्टिफिकेट पेश किया था.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Azam Khan, Rampur news, Samajwadi partyFIRST PUBLISHED : May 06, 2022, 18:04 IST
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