Last Updated:January 06, 2026, 22:48 ISTआदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 40 हज़ार रुपए का हर्जाना लगा दिया है. हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव बागवानी समेत वन विभाग के आला अफसरों को तलब भी किया है.योगी सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना.लखनऊः आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 40 हज़ार रुपए का हर्जाना लगा दिया है. हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव बागवानी समेत वन विभाग के आला अफसरों को तलब भी किया है. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने समुचित जवाब न देने और आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताई है.
कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपये का जुर्मानाप्रमुख सचिव वन, प्रमुख वन संरक्षक, डीएफओ लखनऊ को 13 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 40 हज़ार रुपए का हर्जाना भी लगाया है. साल 2013 में जयंत सिंह तोमर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था. याचिका में मैंगो बेल्ट के मुद्दे और आम के पेड़ों की अवैध कटान का मुद्दा उठाया गया है. हाईकोर्ट ने जनवरी 2014 में आदेश पारित कर राज्य सरकार से कुछ जानकारी मांगी थी.
2025 में लगा था 15 हजार रुपये का जुर्मानाये जानकारी न आने पर 12 नवंबर 2025 को राज्य सरकार पर 15 हज़ार रुपए का हर्जाना लगाया गया था. याचिका पर दोबारा सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि उसके आदेश का पूरा अनुपालन नहीं किया गया. कोर्ट को ये भी नहीं बताया जा सका कि पिछले आदेश में लगाया गया हर्जाना जमा हुआ या नहीं. जनवरी 2014 के आदेश में पेड़ों की जियो टैगिंग और कटान का मुद्दा उठाया गया था. सरकारी वकील ने कहा कि जियो टैगिंग 2018 से हो रही है. इस संबंध में कोई लिखित तथ्य न रखने पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव बागवानी को भी तलब किया है.
About the AuthorPrashant Raiप्रशान्त राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं. प्रशांत राय पत्रकारिता में पिछले 8 साल से एक्टिव हैं. अलग-अलग संस्थानों में काम करते हुए प्रशांत राय फिलहाल न्यूज18 हिंदी के साथ पिछले तीन …और पढ़ेंLocation :Lucknow,Uttar PradeshFirst Published :January 06, 2026, 22:48 ISThomeuttar-pradeshआदेश का नहीं हुआ पालन, हाईकोर्ट ने लगा दिया योगी सरकार पर जुर्माना

