Uttar Pradesh

Maulana Arshad Madani said will challenge decision in high court over Ahmedabad Bomb Blast case verdict upns



सहारनपुर. अहमदाबाद में 2008 (Ahmedabad Bomb Blast case) में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को स्पेशल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, साथ ही 11 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे. अब इस फैसले को जमीअत उलेमा-ए-हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी (Maulana Arshad Madani) ने चुनौती देने की बात कही है. यूपी के सहारनपुर में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय है, हम सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और कानूनी लडाई जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि देश के नामी वकील, दोषियों को फांसी से बचाने के लिए मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. हमें यकीन है कि इन लोगों को हाईकोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा, पहले भी कई मामलों में निचली अदालतों से सजा पाए दोषी हाईकोर्ट या SC से बरी हो चुके हैं.
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इसका एक बड़ा उदाहरण अक्षरधाम मंदिर हमले का मामला है, जिसमें निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कय्यूम सहित 3 को फांसी की सजा सुनाई थी और 4 को उम्र कैद की सजा दी गई थी, गुजरात हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था. लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ना सिर्फ सभी लोगों को बाइज्जत बरी किया, बल्कि कोर्ट ने निर्दोष लोगों को झूठे तरीके से बम ब्लास्ट में फंसाने की साजिश करने पर गुजरात पुलिस को भी फटकार लगाई थी. मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि, हमें उम्मीद है कि इस मामले में भी आरोपियों को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
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मदनी ने कहा कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमले के मामले में सात लोगों को मौत की सजा और एक आरोपी को मुंबई सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. लेकिन जमीयत उलमा-ए-हिंद की कोशिशों से सात आरोपियों को सम्मानजनक रूप से बरी कर दिया गया था, जबकि दो व्यक्तियों की सजा को सात साल कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम इस मामले के आरोपियों को भी SC से फांसी और उम्र कैद की सजा से बचाने और उन्हें बाइज्जत बरी कराने में कामयाब होंगे. गौरतलब है कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के भीतर एक के बाद एक करके 21 धमाके हुए थे. अदालत ने 7,000 से अधिक पन्नों के फैसले में मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम बताया और 38 दोषियों को फांसी, जबकि 11 अन्य को मौत होने तक उम्रकैद की सजा सुनायी.

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