Uttar Pradesh

Anudeshak news| up news| Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में नहीं जाएगी 25000 अनुदेशकों की नौकरी, मिलेगा 17000 मानदेय

Last Updated:February 04, 2026, 12:23 ISTUp anudeshak News, SC Hearing: उत्तर प्रदेश के करीब 25 हजार अंशकालिक शिक्षकों (अनुदेशकों) के लिए बड़ी खुशखबरी है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील ठुकरा दी है, जिससे इन शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो गई और उनका मानदेय 17,000 रुपये प्रतिमाह तय हो गया है. 2013 से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे इन शिक्षकों को 2 साल बाद आखिरकार न्याय मिला. कोर्ट ने साफ कहा कि वर्षों तक काम कराने के बाद इन्हें सिर्फ संविदात्मक नहीं माना जा सकता और सरकार को अब बकाया सहित पूरा भुगतान करना होगा.ये फैसला हजारों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आया है.Supreme Court:Anudeshak news today, Up anudeshak News: अनुदेशकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला.Up anudeshak News, SC Hearing: उत्तर प्रदेश के अंशकालिक शिक्षकों (अनुदेशकों) के लिए बड़ी राहत की खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है, जिससे करीब 25 हजार शिक्षकों की नौकरी बच गई है और उनका 17 हजार रुपये मानदेय भी साफ हो गया है. ये फैसला उन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा है जो 2013 से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि यूपी में इन अनुदेशकों की नौकरी अब नहीं जाएगी और उन्‍हें 17000 रुपये का मानदेय भी मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है?
About the AuthorDhiraj Raiअसिस्टेंट एडिटरन्यूज़18 हिंदी (Network 18) डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर के तौर पर कार्यरत. न्‍यूज 18 में एजुकेशन, करियर, सक्‍सेस स्‍टोरी की खबरों पर. करीब 15 साल से अधिक मीडिया में सक्रिय. हिन्दुस्तान, दैनिक भास्कर के प्रिंट व …और पढ़ेंFirst Published :February 04, 2026, 12:23 ISThomecareerSC का फैसला, यूपी में नहीं जाएगी 25000 अनुदेशकों की नौकरी, मिलेगा 17000 मानदेय

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