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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों से कहा, सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए तीन दिनों में कार्रवाई करें

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की शिकायत पर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को तीन दिनों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा ने कहा कि वह इस मामले में अन्य पार्टियों के संबंध में विस्तृत अंतरिम रोक का आदेश पारित करेंगी।

हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को सलमान खान की शिकायत को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरीज़ गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत एक शिकायत के रूप में माना और तीन दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को सलमान खान द्वारा दिए गए किसी भी वेबसाइट के प्रति कोई आपत्ति है, तो उन्हें सलमान खान को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

सलमान खान ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स द्वारा उनके नाम, चित्र, पर्सना और लाइकनेस का अनधिकृत उपयोग रोकने और उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने की मांग की थी।

व्यक्तित्व अधिकार, जिसे लोकप्रिय रूप से व्यक्तित्व अधिकार कहा जाता है, यह अधिकार है कि किसी को अपने चित्र, नाम या लाइकनेस की रक्षा, नियंत्रण और लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन और उनकी सास जया बच्चन, हृतिक रोशन और अजय देवगन, फिल्म निर्माता करण जौहर, गायक कुमार सानु, तेलुगु अभिनेता अक्कीनेनी नागार्जुना, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी ने भी हाई कोर्ट में अपने व्यक्तित्व और विज्ञापन अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।

तेलुगु अभिनेता एनटीआर राव जूनियर ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट अभी तक उनकी याचिका पर आदेश पारित करने के लिए तैयार नहीं है।

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