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कर्नाटक हाई कोर्ट ने महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान छुट्टी के सरकारी नोटिस पर रोक लगा दी है।

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस अधिसूचना पर रोक लगा दी जिसमें एक महीने में एक दिन का मासिक छुट्टी का प्रावधान कर दिया गया था। ९ नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, 18 से 52 वर्ष की आयु की महिला कर्मचारियों को एक दिन की भुगतान योग्य मासिक छुट्टी प्रदान की जानी थी।

इस अधिसूचना के खिलाफ बेंगलुरु होटल एसोसिएशन और अविरता एएफएल कनेक्टिविटी सिस्टम्स ने एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने इस प्रकार के प्रावधान बनाने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया था।

इस मासिक छुट्टी का प्रावधान सभी उद्योगों और स्थापनाओं के लिए था जो फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948, कर्नाटक शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 1961, प्लांटेशन वर्कर्स एक्ट, 1951, बीड़ी और सिगरेट वर्कर्स (कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट) एक्ट, 1966, और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961 के तहत पंजीकृत थे।

२ दिसंबर को, सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से एक दिन की मासिक छुट्टी प्रदान करने का आदेश दिया था।

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