मुरादाबाद में सरकार ने आम लोगों के लिए बड़ी राहत दी है. प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण अप विधि 2025 में नए बदलाव करके छोटे प्लॉट वालों के लिए सबसे बड़ा निर्णय लिया है. अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण करने वालों को भवन मानचित्र पास करने में अब परमिट शुल्क सिर्फ 1 रुपए देना होगा. इसके साथ ही निरीक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा. यह बदलाव मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है और लोगों को इससे काफी फायदा होगा.
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज वर्मा ने बताया कि छोटे भूखंड स्वामियों को काफी फायदा दिया गया है. 100 वर्ग मीटर के जो आवासीय भूखंड है और 30 वर्ग मीटर के जो कमर्शियल भूखंड है, उन पर जो भवन परमिट लगती थी, वह 5 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से लगा करती थी. उनको कम करके 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है. इसी तरह से जो निरीक्षण शुल्क है, उसे भी कम करके 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर लाया गया है. उन्होंने कहा कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड स्वामी को यह शंका रहती थी कि उन्हें मानचित्र स्वीकृत करने में बहुत पैसे खर्च करने होंगे, जिसको देखते हुए यह अपडेट किया गया है. अब उनका बहुत ही कम पैसों में मानचित्र स्वीकृत हो जाएगा.
मुरादाबाद के कई स्थानों पर यह बदलाव लागू होगा. गलशहीद, मुगलपुरा, फैजगंज, मकबरा, दीवान का बाजार, तहसील स्कूल, मोती बाग, जिगर रोड, मुगलपुरा, बेलदारान, चौकी हसन खा, लाल मस्जिद, कंजरी सराय, नीम की प्याऊ, कच्चा बाग, बाजार गंज, कटघर ईदगाह रोड सहित कई ऐसे स्थान हैं, जहां चार से पांच मीटर की सड़के हैं. जबकि महायोजना में सड़क 9 से 12 या 18 मीटर की सड़क प्रस्तावित होती है. नए नियम में सड़क छोटी होने के बावजूद नक्शा पास किया जा सकेगा. इससे पुराने शहर के हजारों परिवारों को राहत मिलेगी.
इस बदलाव से मुरादाबाद के हजारों लोगों को राहत मिलेगी. छोटे प्लॉट वालों के लिए यह एक बड़ी राहत है और उन्हें इससे काफी फायदा होगा. सरकार ने आम लोगों के लिए यह बड़ा निर्णय लिया है और उन्हें इससे काफी लाभ होगा.

