नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। उन्होंने आगामी संसदीय सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल या अंतरिम जमानत की मांग की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने इस याचिका की सुनवाई की, जो वकील विख्यात ओबेरॉय के माध्यम से शेख अब्दुल रशीद द्वारा दायर की गई थी, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि रशीद एक सांसद थे और उन्हें आगामी सर्दियों के सत्र से 1 दिसंबर से अपनी सार्वजनिक दायित्व को पूरा करने के लिए संसद में भाग लेना था। अदालत ने आंगनबाड़ी प्रक्रिया का आयोजन किया और गुरुवार को आदेश की घोषणा करने की संभावना है। इससे पहले, 21 नवंबर को, जांच एजेंसी ने समय की मांग की और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के सामने अपने निर्देशों के लिए एक अंतरिम समय की मांग की।
NIA arrests Faridabad resident for providing shelter, logistic support to main accused
He was taken through several points inside the university, including his medical cabin and commonly visited areas, to…

