कोविड-19 के लिए अस्पतालों में परीक्षण के नियमों में बदलाव
कोविड-19 के लिए अस्पतालों में परीक्षण के नियमों में बदलाव किया गया है। यह बदलाव उन लोगों के लिए है जो अंग दान कर रहे हैं या अंग प्रत्यारोपण के लिए प्राप्तकर्ता हैं।
नोटो के निदेशक डॉ अनिल कुमार ने सभी राज्यों को एकCircular जारी किया है। इसमें कहा गया है कि असम्प्टोमैटिक डोनर और प्राप्तकर्ता के लिए कोविड-19 के लिए एकसमान परीक्षण अनिवार्य नहीं होगा। यह नियम केवल लंग ट्रांसप्लांट के लिए है जहां दोनों डोनर और प्राप्तकर्ता के लिए कोविड RT पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा।
सिर्फ उन मामलों में कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा सकता है जहां डोनर या प्राप्तकर्ता या दोनों को लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मामलों में परीक्षण का फैसला डॉक्टर या क्लिनिशियन के आकलन के आधार पर किया जा सकता है।
यह बदलाव केवल अंग दान और प्रत्यारोपण के मामलों में कोविड-19 के लिए परीक्षण की आवश्यकता को लेकर है। हालांकि, यह बदलाव समय-समय पर कोविड-19 की स्थिति के आधार पर देखा जा सकता है।

