एक और बड़ा आरोप लगाया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि अक्टूबर 2025 में मोदी और उनके एक सहयोगी ने सरकारी वाहन में उसे अगवा कर लिया, उसे कई घंटों तक बंधक बनाया और अगर वह तलाक के लिए सहमत नहीं होती तो उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी दी। दीक्षित ने आरोप लगाया कि उसे गोली के निशाने पर रखा गया और उसे फोन पर अपने पिता को धोखा देने के लिए मजबूर किया गया। आरोपी ने दावा किया कि मोदी ने उसके कमरे में एक छुपी हुई कैमरा लगाया था और उसके मोबाइल फोन को अन्य उपकरणों से जोड़कर गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत और अपराधिक उद्देश्यों के लिए काम किया। दीक्षित ने अपने और अपने परिवार के लिए खतरा की बात कही है और पुलिस सुरक्षा की मांग की है।
थाना प्रभारी रामकेश ने बताया कि मामला सेक्शन 85 (बाध्य विवाह), 308(2), 127(2), 140(3), और 61(2) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सेक्शन 66, 66C, और 66D के तहत दर्ज किया गया है। मामले की संवेदनशीलता के कारण, जांच को एएसपी श्रीमानलाल मीणा को सौंप दिया गया है।

