गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने रविवार को असम प्रोबिहिशन ऑफ पॉलिगेमी बिल, 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य पॉलिगेमी की प्रथा को प्रतिबंधित और समाप्त करना है। इस बिल को 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि जनजातीय समुदायों और छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों को इस बिल से छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि दोषियों को 7 साल की कठोर कैद का सामना करना पड़ सकता है। पिछली शादी छिपाने वाले लोगों को 10 साल की कैद का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सहयोगी लोगों, जिनमें काजी, पुजारी, या अभिभावक शामिल हैं, को 2 साल की कैद का सामना करना पड़ सकता है।
Former Raymond Chairman Vijaypat Singhania Passes Away at 87
Mumbai: Former Raymond chairman Vijaypat Singhania died here on Saturday evening, his family said. He was 87.His son…
