लखनऊ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अस्पतालों में वेंटीलेटर की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। अदालत ने यह पूछा है कि अस्पतालों में कितने वेंटीलेटर उपलब्ध हैं, वे काम कर रहे हैं या नहीं और क्या उन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ तैनात है।
अदालत ने कोविड-19 से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए कहा है कि भविष्य में किसी आपदा से निपटने के लिए राज्य को ठोस चिकित्सा तंत्र तैयार करना ही होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि अस्पतालों में वेंटीलेटर की संख्या और उनकी कार्यशीलता की जानकारी देने के लिए सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
अदालत ने यह भी कहा है कि वेंटीलेटर चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि अस्पतालों में वेंटीलेटर की स्थिति की नियमित जांच की जाए और उनकी कार्यशीलता की जानकारी देने के लिए सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
अदालत के इस आदेश के बाद, सरकार को अस्पतालों में वेंटीलेटर की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार को भविष्य में किसी आपदा से निपटने के लिए राज्य को ठोस चिकित्सा तंत्र तैयार करना ही होगा।


 
                 
                 
                