Uttar Pradesh

संभल दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को दी जमानत

संभल दंगा मामले के चार आरोपियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत

संभल दंगा मामले में चार आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को जमानत दे दी है. इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी साल 2024 में हुई थी, तब से ये सभी जेल में बंद थे. इनकी जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से इन चारों को बड़ी राहत मिली है.

आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए चारों आरोपियों को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इस फैसले के बाद संभल दंगा मामले के आरोपियों के परिजनों ने राहत की सांस ली है. अब राज्य सरकार की ओर से इस आदेश की कॉपी मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

इस सांप्रदायिक हिंसा के कथित मास्टरमाइंड शारिक साटा पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. संभाल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जल्द ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई व इंटरपोल के साथ मिलकर साटा की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं.

दंगे में 4 लोगों की हुई थी मौत

दरअसल, 24 नवंबर 2024 को संभल में उस वक्त तनाव फैल गया था, जब स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई. यह घटना शाही जामा मस्जिद के कोर्ट-निर्देशित सर्वे के दौरान हुई थी. सर्वे को लेकर यह दावा किया गया था कि मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था.

इस झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे. जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि इस पूरे विवाद के पीछे शारिक साटा मुख्य साज़िशकर्ता था. साटा कई साल पहले देश छोड़कर फरार हो गया था और तब से विदेश में छिपा हुआ है.

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