केंद्र सरकार ने बंधक मजदूरों के लिए एक और निर्देश जारी किया है, जो दिसंबर 2024 के बाद दूसरा है। केंद्र सरकार ने राज्यों के प्रदर्शन से असंतुष्टि व्यक्त की है। “हालांकि, काफी प्रगति नहीं हुई लगती है,” आदेश ने कहा।
मानव श्रम व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंत्रालय (MoLE) बंधक मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम, 1976 का पालन करता है और “बंधक मजदूरों के पुनर्वास-2021” योजना को लागू करता है, जिसमें पुरुषों को 30,000 रुपये और महिलाओं को 2 लाख रुपये के पुनर्वास अनुदान के साथ 30,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है।
2023 के एनसीआरबी डेटा के अनुसार, जबरन श्रम (23,520 मामले) मानव श्रम व्यापार का सबसे बड़ा अपराध है, जिसके बाद यौन शोषण (17,944 मामले) है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में सबसे अधिक मामले सामने आए।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास विकास संस्थान की डॉ. टीना कुरियाकोस जैकब ने आदेश को “सबसे गरीब और सबसे अधिक असहाय श्रमिकों की रक्षा करने के लिए प्रणालीगत समीक्षा और निगरानी की दिशा में एक कदम” कहा।
यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को बंधक मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने का एक और प्रयास है, जो दिसंबर 2024 के बाद दूसरा है। केंद्र सरकार ने राज्यों के प्रदर्शन से असंतुष्टि व्यक्त की है। आदेश में कहा गया है कि राज्यों ने बंधक मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफी प्रगति नहीं की है।
मानव श्रम व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंत्रालय (MoLE) बंधक मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम, 1976 का पालन करता है और “बंधक मजदूरों के पुनर्वास-2021” योजना को लागू करता है। इस योजना के तहत पुरुषों को 30,000 रुपये और महिलाओं को 2 लाख रुपये के पुनर्वास अनुदान के साथ 30,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है।
2023 के एनसीआरबी डेटा के अनुसार, जबरन श्रम मानव श्रम व्यापार का सबसे बड़ा अपराध है, जिसके बाद यौन शोषण है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास विकास संस्थान की डॉ. टीना कुरियाकोस जैकब ने कहा है कि यह आदेश “सबसे गरीब और सबसे अधिक असहाय श्रमिकों की रक्षा करने के लिए प्रणालीगत समीक्षा और निगरानी की दिशा में एक कदम” है।