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अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अमेरिका में सिखों के खिलाफ दिए गए अपने बयानों के कारण मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी।

भारत में सिखों के लिए वातावरण खराब: सारथी ने दी शिकायत

सारथी ने वरनासी के सरनाथ थाने में एक एफआईआर के पंजीकरण की मांग करते हुए कहा कि गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरिका में एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में सिखों के लिए वातावरण अच्छा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें समाज में विभाजनकारी और उत्तेजक माना गया। सारथी ने अदालत में कहा कि गांधी के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और उन्होंने इसके लिए एफआईआर के पंजीकरण की मांग की।

गांधी के वकील सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी ने अदालत में कहा कि सारथी की शिकायत में बयान की तारीख नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि बयान की तारीख नहीं दी गई है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल मनीष गोयल ने अदालत में कहा कि यह बात महत्वपूर्ण है कि क्या बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

अदालत ने सारथी की शिकायत को स्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला अदालत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अदालत ने सारथी की शिकायत को स्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला अदालत के लिए महत्वपूर्ण है और इसे आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा।

इस मामले में गांधी के वकील ने अदालत में कहा कि सारथी की शिकायत में बयान की तारीख नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि बयान की तारीख नहीं दी गई है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल मनीष गोयल ने अदालत में कहा कि यह बात महत्वपूर्ण है कि क्या बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

अदालत ने सारथी की शिकायत को स्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला अदालत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अदालत ने सारथी की शिकायत को स्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला अदालत के लिए महत्वपूर्ण है और इसे आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा।

इस मामले में गांधी के वकील ने अदालत में कहा कि सारथी की शिकायत में बयान की तारीख नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि बयान की तारीख नहीं दी गई है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल मनीष गोयल ने अदालत में कहा कि यह बात महत्वपूर्ण है कि क्या बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

अदालत ने सारथी की शिकायत को स्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला अदालत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अदालत ने सारथी की शिकायत को स्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला अदालत के लिए महत्वपूर्ण है और इसे आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा।

इस मामले में गांधी के वकील ने अदालत में कहा कि सारथी की शिकायत में बयान की तारीख नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि बयान की तारीख नहीं दी गई है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल मनीष गोयल ने अदालत में कहा कि यह बात महत्वपूर्ण है कि क्या बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

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इस मामले में गांधी के वकील ने अदालत में कहा कि सारथी की शिकायत में बयान की तारीख नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि बयान की तारीख नहीं दी गई है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल मनीष गोयल ने अदालत में कहा कि यह बात महत्वपूर्ण है कि क्या बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

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इस मामले में गांधी के वकील ने अदालत में कहा कि सारथी की शिकायत में बयान की तारीख नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि बयान की तारीख नहीं दी गई है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल मनीष गोयल ने अदालत में कहा कि यह बात महत्वपूर्ण है कि क्या बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि बयान के खिलाफ प्राथमिकी मामला है, तो यह अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

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