बरेली: भारत सरकार और राज्य सरकार ने पानी के व्यापार को आसान बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव किया है. अब लोग बिना बीआईएस मार्क के भी अपने नाम से पानी की फैक्ट्री खोल सकते हैं और व्यापार शुरू कर सकते हैं. यह खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो रोजगार पाने और खुद का व्यापार शुरू करने का सपना रखते हैं.
पहले पानी के व्यापार में बीआईएस हॉलमार्क अनिवार्य था, लेकिन अब इसे एसएसआई के तहत खत्म कर दिया गया है. इससे पानी का बिजनेस शुरू करना अब आसान हो गया है. जिला बरेली खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि पहले पानी का बिजनेस शुरू करने के लिए बीआईएस के साथ 1,36,000 रुपये का सरकारी शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब यह मानक खत्म कर दिया गया है.
बीआईएस क्या है? बीआईएस मार्क यह बताता है कि बाजार में बिकने वाला पानी सुरक्षित और गुणवत्ता के मानक के अनुसार है या नहीं. इससे ग्राहक को यह जानकारी मिलती है कि जो पानी वे उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित है और सरकार के मानक अनुसार है. लेकिन अब इसे एसएसआई के तहत खत्म कर दिया गया है, जिससे पानी का बिजनेस शुरू करना आसान हो गया है.
अगर आप पानी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अब इसे ऑनलाइन आसान तरीके से अप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए आवश्यक है कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन और GST हो, FSSAI लाइसेंस हो, फैक्ट्री का लेआउट तैयार हो, जल परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो, Plant Machinery और सेटअप का विवरण तैयार हो, मालिक या साझेदार का आईडी प्रमाण हो और बिजली या किराया समझौता मौजूद हो. इन सबके बाद आप आसानी से अपना पानी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और महीने में अच्छी कमाई कर सकते हैं.