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मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की; इसे संतुलित बताया

नई दिल्ली: वाक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के मध्यस्थ निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बारे में व्यापक बहस के बीच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने आदेश का स्वागत किया, इसे देश और समाज के हित में एक संतुलित और ऐतिहासिक निर्णय के रूप में वर्णित किया। मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सय्यद और महिला शाखा की राष्ट्रीय प्रमुख डॉ शालिनी अली ने इस निर्णय को देश में भाईचारा, एकता और न्यायपूर्ण वातावरण को और मजबूत करने वाला कदम बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वाक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विवादास्पद प्रावधानों पर एक अस्थायी रोक लगा दी, जिन्हें व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। इन प्रावधानों में शामिल थे कि मुसलमानों को पांच वर्षों के लिए इस्लाम का पालन करना होगा, जिला अधिकारी को वाक्फ संपत्तियों का निर्धारण करने का अधिकार होगा, और कार्यकारी शक्तियों को वाक्फ संपत्तियों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी समय, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के पूरे हिस्से को निरस्त करने के लिए कोई आधार नहीं है, जिसका अर्थ है कि विवादित धाराओं के निर्णय के बाद भी कानून का शेष भाग लागू रहेगा।

शाहिद सय्यद, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक ने एक बयान में कहा, “सुप्रीम कोर्ट का आदेश समाज के सभी वर्गों के लिए सम्मानजनक और स्वीकार्य है। यह निर्णय देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संतुलित और आश्वस्त करने वाला है। यह मुसलमानों में व्याप्त असमंजस्य को पूरी तरह से दूर कर देता है। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद राहत प्रदान की है, जो अदालत के द्वारा जनता की चिंताओं को गंभीरता से लेने और निष्पक्ष निर्णय लेने के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। यह आदेश पूरी तरह से भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करता है।”

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